Mizoram: में एक 30 वर्षीय व्यक्ति को नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोप में 20 साल जेल की सजा सुनाई गई है


मिजोरम के चम्फाई में एक विशेष अदालत ने वानहरेलुइया नाम के 30 वर्षीय व्यक्ति को नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोप में 20 साल की कठोर कारावास की सजा दी है। यह फैसला POCSO एक्ट के तहत विशेष न्यायाधीश सिल्वी ज़ोमुआनपुई राल्ते ने सुनाया और इसकी घोषणा शनिवार को की गई। विशेष न्यायाधीश ने दोषी व्यक्ति वनहरेलुइया पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया. यदि वह भुगतान करने में विफल रहता है, तो उसे 2 साल की अतिरिक्त जेल का सामना करना पड़ेगा। वानहरेलुइया 5 साल की एक बच्ची को उसके चम्फाई घर से ले गया था और उसके साथ यौन उत्पीड़न किया था।

विशेष न्यायाधीश ने दोषी व्यक्ति वनहरेलुइया पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया. यदि वह भुगतान करने में विफल रहता है, तो उसे 2 साल की अतिरिक्त जेल का सामना करना पड़ेगा। वानहरेलुइया 5 साल की एक बच्ची को उसके चम्फाई घर से ले गया था और उसके साथ यौन उत्पीड़न किया था।

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